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Mahasamund. महासमुंद। संचालनालय, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जारी निर्देशानुसार खाद्य विभाग के लिए रजत जयंती वर्ष 2025-26 का 02 जनवरी से लेकर 09 जनवरी 2026 तक की अवधि में उपभोक्ता जागरूकता एवं चावल उत्सव का आयोजन किये जाने का निर्देश दिया गया है। शासन के निर्देश के परिपालन में अपर कलेक्टर रवि साहू की अध्यक्षता में रजत जयंती के आयोजन के संबंध में खाद्य विभाग, उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग, नाप तौल विभाग, जिला सह. केन्द्रीय बैंक, मार्कफेड, नागरिक आपूर्ति निगम, पेट्रोल पंप संचालक, गैस वितरक संचालक का बैठक आयोजित किया गया। बैठक में श्री साहू द्वारा शासन की मंशा अनुरूप जिले के प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों में 02 जनवरी से 09 जनवरी 2026 तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं निगरानी समिति के सदस्यों, दुकान संचालक एवं हितग्राहियों की उपस्थिति में रजत जयंती चावल उत्सव का आयोजन करने तथा उपभोक्ताओं के अधिकारों के साथ-साथ उपभोक्ता विवादों के निराकरण की विद्यमान कार्यप्रणाली की जानकारी आम नागरिकों को उपलब्ध कराये जाने हेतु उपभोक्ता जागरूकता सप्ताह का आयोजन करने हेतु सर्व सम्बधित विभागों को निर्देश दिया गया।
बैठक में अजय कुमार यादव, खाद्य अधिकारी द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी में रिकार्ड वृद्धि, खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का विस्तार, नवीन उचित मूल्य की दुकानों का आबंटन, राशनकार्ड अंतर्गत हितग्राहियों की राशन सामग्री की उपब्लधता, पीडीएस प्रणाली के डिजिटल बदलाव एवं वन नेशन वन राशनकार्ड अंतर्गत पोर्टिबिलिटी सुविधा आदि खाद्य विभाग की योजनाओं की विगत 25 वर्षों की उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी से अवगत कराया गया। इसी प्रकार जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, महासमुंद के सदस्य गिरीश श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि आम उपभोक्ताओं को अपने उपभोक्ता अधिकार की रक्षा हेतु किसी भी प्रकार की ठगी होनें अथवा शिकायत के संबंध में "ई-जागृति पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन" सम्बधित जिले के जिला उपभोक्ता विवाद एवं प्रतितोष आयोग में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
नापतौल विभाग महासमुंद के अधिकारी सिद्धार्थ दुबे द्वारा बताया गया कि उपभोक्ताओं को सही वजन की वस्तुएं प्राप्त हो इस हेतु उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि जो मूल्य देकर सामान खरीद रहा है वह वस्तु सही वजन का उसे प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं इसके लिए उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह किराना दुकान से प्राप्त समान, पेट्रोल पंप से प्राप्त पेट्रोल/डीजल, गैस एजेंसी से प्राप्त गैस सिलेण्डर आदि एवं अन्य संस्थानों से प्राप्त सामग्री के वजन ज्ञात करने हेतु संस्था/दुकान में रखी वेईंग मशीन सील सत्यापित है अथवा नहीं उसकी जानकारी दुकान संचालक से पुछताछ कर सकता है तथा दुकान संचालक को वेईंग मशीन का नापतौल विभाग से सत्यापित प्रमाण पत्र उपभोक्ता द्वारा मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य है, इससे आम उपभोक्ता वेईंग मशीन में गड़बड़ी की संभावना को जान सकता है। यदि उपभोक्ताओं को सही वजन का सामान नहीं मिल रहा है अथवा दुकानदार द्वारा वजन में फ्राड किया जा रहा है तो वह जिला उपभोक्ता आयोग में अथवा राज्य स्तर पर एवं नेशनल स्तर पर नेशनल कन्ज्यूमर हेल्पलाईन टोल-फ्री नंबर 1800-114000 पर ऑनलाईन शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
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